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how to travel if lost confirmed train ticket here is the rule of indian railways | Indian Railways: अगर खो जाए ट्रेन का Confirm टिकट! तो कैसे करेंगे यात्रा? जानिए ऐसे में आपको क्या करना चाहिए?

Indian Railways Ticket: आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं, लेकिन अचानक आपका ट्रेन टिकट कहीं खा गया है, तब क्या आप बिना टिकट के यात्रा कर पाएंगे. ये ऐसा सवाल है जो लगता तो कठिन है, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है.

डुप्लीकेट ट्रेन टिकट ले सकते हैं

अगर आपका ट्रेन का टिकट कहीं खो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि रेलवे को भी पता है कि ये एक सामान्य भूल है जो किसी से भी हो सकती है. इसलिए भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को ऐसी स्थिति में एक नई सुविधा देता है. अगर आपका ट्रेन टिकट खो जाता है तो आप उसकी जगह डुप्लीकेट ट्रेन टिकट जारी करवाकर यात्रा कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होंगे.

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डुप्लीकेट टिकट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज

भारतीय रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के मुताबिक अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म/RAC टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाता है. रेलवे के मुताबिक, इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है. सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट आपको 50 रुपये देकर मिल जाएगा. बाकी दूसरे क्लास के लिए 100 रुपये देने होंगे. अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट के गुम होने की सूचना मिलती है, तो किराए के 50 प्रतिशत की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है.

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ये 5 बातें जरूर ध्यान में रखें

डुप्लीकेट टिकट से जुड़ी ये 5 बातें जरूर ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके काम जरूर आएगी.

1. अगर टिकट कन्फर्म या RAC है और ये कट-फट गया है तो, एक डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकता है, इसके लिए रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद यात्री को कुल किराए का 25 परसेंट देना होता है. अगर रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के पहले आपने अप्लाई किया तो वही चार्ज लगेंगे जो टिकट खोने/गुम होने पर लगते हैं

2. भारतीय रेलवे के मुताबिक, वेटिंग लिस्ट वाली कटे-फटे टिकटों के लिए कोई भी डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं होगा

3. इसके अलावा, अगर टिकट की वास्तविकता और प्रामाणिकता विवरणों के आधार पर सत्यापित की जाती है, तो फटे/कटे-फटे टिकट पर रिफंड भी स्वीकार्य है.

4. RAC टिकटों के मामले में रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद कोई भी डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जा सकता है.

5. अगर डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बाद ओरिजिनल टिकट भी मिल जाता है और दोनों टिकटों को ट्रेन के छूटने से पहले रेलवे को दिखा दिया जाता है तो डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाई गई फीस वापस हो जाएगी, हालांकि इसका 5 परसेंट अमाउंट काट लिया जाएगा, जो कि मिनिमम 20 रुपये होगा.

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