43,991 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी
सीबीडीटी ने इससे पहले 30 जुलाई को यह जानकारी दी थी कि उसने चालू वित्त वर्ष में 26 जुलाई तक 43,991 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है. साथ ही, CBDT ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न फॉर्म्स की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कि समय सीमा को भी बढ़ा दिया है.
CBDT issues refunds of over Rs. 45,896 crore to more than 21.32 lakh taxpayers between 1st April, 2021 to 02nd August, 2021. Income tax refunds of Rs. 13,694 crore have been issued in 20,12,802 cases & corporate tax refunds of Rs. 32,203 crore have been issued in 1,19,173 cases.— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 7, 2021
ये भी पढ़ें- Indian Railways का नया नियम! ट्रेन टिकट बुक करते समय इस खास कोड का रखें ध्यान, वरना आपको नहीं मिलेगी सीटचेक करें रिफंड स्टेटसरिफंड की रकम टैक्सपेयर्स के खाते में सीधे भेजी गई है. आपके अकाउंट में रुपये आए हैं या नहीं इसके लिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. स्टेटस चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां जाकर अप सबसे पहले लॉग इन करें. यहां आप लॉग इन करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
ITR वेरिफाई न होने पर अटकेगा पैसा
टैक्स पेयर्स को ये बता दें कि अगर प्रोफाइल में आपकी ITR वेरिफाई नहीं हुई है तो अपने आधार की मदद से दोबारा वेरिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट भेजें या साइन की हुई ITR-V फॉर्म को स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स सीपीसी ऑफिस में भेजें. जब तक आपके और विभाग की तरफ से ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी आपके खाते में रिफंड की रकम नहीं आएगी. टैक्सपेयर्स चाहे तो CPC या एसेसिंग अधिकारी को शिकायत याचिका दाखिल कर डिपार्टमेंट से फास्ट आईटीआर प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें LIVE TV