इस बार हुई चूक तो 10 हजार का जुर्माना
अगर आप तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है. पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 थी इसके बाद ये तारीख बढ़ा कर 30 जून कर दी गई. ये भी पढ़ें- बदल गए आधार बनवाने के नियम, UIDAI ने दी जानकारी; सभी पर पड़ेगा सीधा असर
ये है निर्धारित तिथि
आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 तय की है. अगर निर्धारित अवधि तक कोई अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपको बता दें कि अब आप घर बैठे ही आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.
पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
1. अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
2. इस वेबसाइट में आपको ‘Link Aadhaar’का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा.
3. इस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा.
4. यहां पर आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अपनी कुछ निजी जानकारी भरनी होगी.
5. इसके बाद ‘Submit’ के बटन पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा.ये भी पढ़ें- बदल गए आधार बनवाने के नियम, UIDAI ने दी जानकारी; सभी पर पड़ेगा सीधा असर
पैन को लिंक न करने पर प्रभावित होंगी ये सुविधाएं
अगर आप 30 जून, 2021 तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा पाते हैं, तो आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा. अगर आप तय समय सीमा के भीतर अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं करवा पाते हैं, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको बैंक में खाता खुलवाने, किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने अथवा किसी तरह की स्कॉलरशिप का लाभ उठाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें LIVE TV