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Banks will be penalized for running out of cash in ATM RBI has issued an order a fine of up to Rs 10,000 will be imposed | ATM में खत्म हुआ कैश बैंकों पर लगेगी पेनल्टी, RBI ने जारी किया आदेश, 10,000 रुपये तक लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली: RBI On ATM Cash: अगली बार जब आप ATM से कैश निकालने जाएं और उसमें NO CASH लिखा मिले तो ये समझ लीजिए कि अब उस बैंक की खैर नहीं. दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स से कहा है कि वो एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करें जिससे ATM में कैश की उपलब्धता की निगरानी करने और कैश खत्म होने की स्थिति से बचने के लिए समय पर उसकी पूर्ति करने में मदद करे.

RBI ने बैंकों के लिए जारी किया आदेश

इतना ही नहीं, बैंक इस निर्देश का कड़ाई से पालन करें इसके लिए रिजर्व बैंक ने पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान किया है. RBI ने ‘एटीएम की पुनःपूर्ति न करने पर जुर्माने की योजना’ पेश की है. जिसे 1 अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएगा. इस नियम के मुताबिक जो भी बैंक और व्हाइट ATM ऑपरेटर एक तय समय से ज्यादा तक ‘कैश आउट’ की स्थिति में रहेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा.ये भी पढ़ें- Mahindra LOGO: 21 साल बाद आखिर क्यों महिंद्रा बदल रही है अपना लोगो? जानिए इसके पीछे की दिलचस्प वजह

प्रति ATM 10,000 रुपये तक लगेगा जुर्माना

रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक ‘किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा`. यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी. RBI ने जारी निर्दश में कहा कि एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए ATM में पर्याप्त धन उपलब्ध हो. RBI ने कहा कि अगर एक तय समय तक एटीएम में कैश नहीं रहता है तो बैंकों पर प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक, जहां तक व्हाइट लेबल एटीएम की बात है तो इस मामले में जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जो इससे संबंधित एटीएम में कैश की सप्लाई को पूरा करता है. व्हाइट लेबल एटीएम का परिचालन गैर- बैंक इकाइयां करती हैं. बैंक व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक से जुर्माना राशि वसूल सकता है.

बैंकों को जमा करना होगा स्टेटमेंट

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को कैश की अनुपलब्धता के कारण एटीएम के डाउनटाइम पर सिस्टम-जनरेटेड स्टेटमेंट आरबीआई के ‘इश्यू डिपार्टमेंट’ को जमा कराना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में एटीएम स्थित हैं. व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों के लिए, जो अपनी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों पर निर्भर हैं, बैंकों को नकदी की पूर्ति न होने के कारण ऐसे एटीएम से कैश-आउट पर एक अलग स्टेटमेंट देना होगा.  रिजर्व बैंक ने कहा कि इस तरह के स्टेटमेंट अगले महीने के पांच दिनों के भीतर हर महीने के लिए दिए जाएंगे, यानी अक्टूबर 2021 के महीने के लिए पहला ऐसा स्टेटमेंट 05 नवंबर, 2021 को या उससे पहले संबंधित डिपार्टमेंट को पेश किया जाएगा.ये भी पढ़ें- लॉन्च होने जा रहा Hero Electric Scooter, लीक इमेज में देखिए शानदार लुक और फीचर्सLIVE TV

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