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GPF Interest Rate: Big news for government employees new interest rates of gpf announced | सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर! केंद्र सरकार ने जारी की GPF की नई ब्याज दरें, जानें क्या होगा असर

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central government) देश के करोड़ों अकाउंट होल्डर्स के खाते में जल्द ही ब्याज की रकम भेज सकती है. दरअसल सरकार ने सितंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की नई ब्याज दरें जारी कर दी हैं. इस तिमाही भी जनरल पीएफ (General Provident Fund) खाताधारकों को 7.1 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिलेगा. इस तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ब्याज पर मिलता है मुनाफा 

आपको बता दें इन प्रोविडेंट फंड पर भी पीपीएफ (PPF) और पीएफ (PF) की तरह ही मुनाफा मिलता है. गौरतलब है कि यह लगातार छठी तिमाही है जब सरकार ने जीपीएफ की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है. इससे पहले भी जून तिमाही में भी सरकार ने GPF पर 7.1 फीसदी ब्याज देने का फैसला किया था. गौरतलब है कि अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने GPF का ब्याज दर 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया था.

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इस स्कीम्स पर लागू होगा GPF का 7.1 फीसदी ब्याज

1. जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज)
2. कॉन्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड
3. ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड
4. स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड
5. इंडिया नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड
6. डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड
7. द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड
8. जनरल प्रोविडेंट फंड (डिफेंस सर्विसेज)
9. इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड
10. इंडिया ऑर्डनेंस फैक्टरीज वर्कमैन प्रोविडेंट फंड

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क्या होता है GPF?

GPF एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट है लेकिन ये खास तरह के इंप्लॉइज के लिए ही होता है. GPF का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है और वह भी रिटायरमेंट के समय. इसका लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी में से कुछ पैसे जीपीएफ खाते में डालना होता है. साथ ही कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ में योगदान करना अनिवार्य है.

GPF से मिलता है ब्याज मुक्त लोन 

GPF खाता में सरकारी कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में निर्धारित समय तक योगदान देना होता है. GPF खाता में नॉमिनी भी बनाया जा सकता है. रिटायरमेंट के बाद खाताधारकों को इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है, वहीं अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है. GPF लोन ब्याज मुक्त होता है.

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