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Twitter Shares Price fell 25 PERCENT from 52 week high after indian it rules tussle | भारत सरकार से टकराना Twitter को पड़ा भारी, कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई से 25 परसेंट टूटे

नई दिल्ली: Twitter Share Fall: नए IT नियमों को लेकर Twitter को भारत सरकार के साथ टकराना काफी महंगा पड़ रहा है. भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया साइट्स के लिए नए आईटी नियम बनाए हैं. लेकिन इन नियमों को नहीं मानने पर उतारू ट्विटर को इसका खामियाजा उसके शेयरों की पतली होती हालत के रूप में चुकाना पड़ रहा है. उसके शेयरों में भारी गिरावट आई है.

ट्विटर को भारत से पंगा भारी पड़ा

भारत सरकार के साथ ट्विटर के विवादों की वजह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) में उसका शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई (52 Week high) से 25 परसेंट से ज्यादा टूट चुका है. 16 जून को ट्विटर ने भारत में अपना इंटरमीडियरी स्टेटस भी गंवा दिया. भारत सरकार ने कहा कि हमने ट्विटर को नए आईटी रूल्स से चलने के लिए कई मौके दिए. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर बुधवार को ट्विटर का शेयर आधा परसेंट गिरकर 59.93 डॉलर पर बंद हुआ.

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52 हफ्ते की ऊंचाई से 25 परसेंट टूटा ट्विटर

हालांकि गुरुवार को कंपनी के शेयरों में सुधार दिखा, जब आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम ट्विटर को भारत में बैन करने नहीं जा रहे हैं. ट्विटर का शेयर 26 फरवरी, 2021 को 52 हफ्ते की ऊंचाई 80.75 डॉलर प्रति शेयर से नीचे फिसलकर 59.93 डॉलर तक लुढ़क गया, यानी 25.78% टूट चुका है. 26 फरवरी से लेकर अबतक ट्विटर 13.87 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप गंवा चुका है या 22.54 परसेंट मार्केट कैप साफ हो चुकी है.

पहले भी लगे हैं झटके 

इसके पहले भी ट्विटर जब भारत सरकार से उलझा उसे जोर का झटका लगा. 13 नवंबर, 2020 की बात है, जब लेह को लद्दाख की यूनियन टेरिटरी दिखाने की बजाय जम्मू-कश्मीर का हिस्सा दिखाया था, तब भारत सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेजा था. इसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर #BanTwitter ट्रेंड करने लगा, और ट्विटर के शेयर 43.48 डॉलर तक लुढ़ककर बंद हुआ.

क्या होता है इंटरमीडियरी स्टेटस

नए IT रूल्स के सेक्शन 7 के मुताबिक, अगर सोशल मीडिया साइट्स नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस खत्म हो जाता है और वेबसाइट पर जो भी कंटेंट जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही सिर्फ सोशल मीडिया वेबसाइट की होती है, इस केस में ट्विटर की होगी. यानी ट्विटर अब भारत में थर्ड पार्टी गैरकानूनी कंटेंट के लिए IPC के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा. इससे पहले IT Act के सेक्सन 79 के तहत Twitter को कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी.

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