Point of Presence की तर्ज पर होगा काम
सूत्रों के मुताबिक, एनपीएस प्रोडक्ट की बिक्री के लिए Point of Presence (POP) की तर्ज पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां काम करेंगी. इंश्योरेंस एजेंट्स की तर्ज पर NPS एजेंट्स होंगे. ये एजेंट्स लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करेंगे. ये भी पढ़ें- अगर आपके पास है 2 Rs का ये Coin, तो आप रातोंरात बन सकते हैं लखपति; जानिए कैसे
PFRDA ने इंडिविजुअल एजेंट्स को मंजूरी दी
अब रेगुलेटर PFRDA ने इंडिविजुअल NPS एजेंट्स को मंजूरी दे दी है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ NPS प्रोडक्ट बेचने वाले इंडिविजुअल एजेंट्स भी होंगे. इससे एजेंट्स को भी फायदा मिलेगा. एजेंट्स भी लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की तर्ज पर ही काम करेंगे.
लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस में मिलेगा NPS
अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर NPS बेचेगी. NPS के लिए अब अब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के तर्ज पर काम किया जाएगा.
क्या है उद्देश्य
इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब NPS की पहुंच आम लोगों तक ज्यादा होगी. सरकार का भी इसके पीछे यही उद्देश्य है कि NPSको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके. ताकि लोग इसकी अहमियत को समझ सकें. और साथ ही NPS खरीद भी सकें.ये भी पढ़ें- Aadhaar Card को लेकर UIDAI ने दिया बड़ा अपडेट, अब आधार खो जाने पर भी नहीं आएगी आपको कोई दिक्कत
मौजूदा इंश्योरेंस एजेंट्स भी बन सकेंगे NPS एजेंट
मौजूदा इंश्योरेंस एजेंट्स के पास भी NPS एजेंट बनने का मौका होगा. वे इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे. रेगुलेटर के मुताबिक, इंडिविजुअल एजेंट्स के कमीशन से जुड़े नियम जल्द जारी किए जाएंगे. दरअसल, कोरोना महामारी के बाद से देश में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का चलन तेजी से बढ़ रहा है. केंद्र सरकार की ओर से भी अटल पेंशन स्कीम (APY) के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन के दायरे में लाना है.
PFRDA के फैसले की खास बातें-
1. लाइफ कंपनियों के ऑफिस में भी जल्द बिकेंगे NPS प्रोडक्ट
2. डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर बेचेगी NPS लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां
3. POP की तर्ज पर होंगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां
4. NPS प्रोडक्ट बेचने वाले इंडिविजुअल एजेंट्स भी होंगे
5. मौजूदा इंश्योरेंस एजेंट्स के पास भी NPS एजेंट बनने का मौका होगा
6. इंडिविजुअल एजेंट्स के कमीशन से जुड़े नियम जल्द आएंगेबिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें LIVE TV