पीएफ से घर बैठे पैसा कैसे निकालें इसके लिए ईपीएफओ ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है। वैसे तो नए नियम के अनुसार ईपीएफओ बेरोजगारी के एक महीने के बाद ईपीएफ निधि से 75 फीसद राशि निकालने की अनुमति देता है। अगर आप लगातार दो महीनों तक बेरोज़गार रहते हैं, तो आप शेष 25% फंड भी निकाल सकते हैं। इस बीच यदि नई नौकरी मिल गई है तो शेष 25 फीसद राशि को एक नए EPF खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। आइए जानें पीएफ से पैसा निकालने के आसान स्टेप्स…
- सबसे पहले आप Unified Member Portal पर यूएएन और पासवर्ड के साथ लागिन करें
- इसके बाद Online Service पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू में फार्म-31, 19 & 10C को सेलेक्ट करें
- इसके बाद Linked Bank Account Number डालकर Verify पर क्लिक करें
- अब आप सर्विस छोड़ने की वजह भरें
- इतना करने के बाद आप ड्रॉप-डाउन मेन्यू के जरिए Only PF withdrawl (Form 19) को सेलेक्ट करें और I Want To Apply For के तहत अगर जरूरी हो तो Form 15G/H अपलोड करें
- अब कंपलीट एड्रेस भरें और ओरिजिनल चेक या पासबुक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें
- इतना करने के बाद ठीक इसी तरह के स्टेप्स फार्म 10C को सबमिट करने के लिए फॉलो करें
- यूएएन से जुड़े आपके बैंक खाते में आपका पैसा कुछ ही दिन में ट्रांसफर हो जाएगा
- बता दें फार्म 19/10C की जरूरत उन्हीं लोगों के लिए होती है, जिनको जॉब छोड़े 2 महीने पूरे हो चुके हों या वो रिटायर हो चुके हैं।
फार्म 31 जरूरी है पीएफ निकालने के लिए
आपके खाते से राशि निकालने के लिए EPF फॉर्म 31 का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, रिटायर्मेंट से पहले फंड निकालने के अनुमति केवल कुछ विशिष्ट स्थितियों जैसे कि घर की खरीदने, निर्माण कराने, होम लोन चुकाने, मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शादी या फिर बच्चे या भाई की शिक्षा में है।
यह भी जानें
अब आप अपने EPF से एक लाख रुपये एडवांस PF बैलेंस से निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय में यह पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा सरकार ने कोरोना महामरी की वजह से लोगों की अचानक पैसे की जरूरत को देखते हुए नई सर्विस शुरू की है।
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