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New Wage Code labour code rules central government employees earned leave upto 300 from 1st october 7th pay commission | New Wage Code: सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेंगी 300 Earned Leave! अक्टूबर से लागू हो सकते हैं नियम

नई दिल्ली: New Wage Code India Updates: नए वेज कोड को लेकर चर्चाएं चल रही है. इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन राज्य सरकारों के अटकलों के कारण नियम लागू नहीं किये गए. ज़ी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार, अक्टूबर में ये लागू किया जा सकता है. तब तक सभी राज्य भी अपने ने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेगी. इसके तहत कर्मचारियों की सलेरी ,छुट्टियां आदि में बदलाव होंगे.

1. कर्मचारियों के लिए नए वेज कोड में क्या खास 

नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, जिससे ऑफिस में काम करने वाले सैलरीड क्लास, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा. कर्मचारियों की  सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे. आइये जानते हैं नए वेज कोड के कुछ प्रावधान जिनके लागू होने के बाद आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आएगा.

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2. बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर 

नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, उनकी Take Home Salary में कमी की जा सकती है. क्योंकि वेज कोड एक्ट (Wage Code Act), 2019 के मुताबिक, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत (Cost To Company-CTC) के 50 परसेंट से कम नहीं हो सकती है. अभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी को काफी कम करके ऊपर से भत्ते ज्यादा देती हैं ताकि कंपनी पर बोझ कम पड़े.

3. साल की छुट्टियां बढ़कर 300 हो सकती हैं

कर्मचारियों की अर्जित अवकाश (Earned Leave) यानी छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती है. लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर चर्चा हुई थी. जिसमें कर्मचारियों की Earned Leave 240 से बढ़ाकर 300 किये जाने की मांग की गई थी.

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4. काम के घंटे बढ़ेंगे और वीकली ऑफ भी बढ़ेगा

मिली जानकारी के अनुसार, नए वेज कोड के तहत काम के घंटे बढ़कर 12 हो जाएंगे. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित लेबर कोड में कहा गया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा, दरअसल कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाए थे. सरकार ने इस पर अपनी सफाई में कहा कि हफ्ते में 48 घंटे काम का ही नियम रहेगा, अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और एक दिन की छुट्टी मिलेगी. अगर कोई कंपनी दिन में 12 घंटे काम को अपनाती है तो बाकी 3 दिन उसे कर्मचारी को छुट्टी देनी होगी. अगर काम के घंटे बढ़ते हैं तो काम के दिन भी 6 की बजाय 5 या 4 ही होंगे. लेकिन इसके लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों के बीच सहमति होना भी जरूरी है.

5. वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज लागू होगा 

पहली बार देश के सभी तरह के वर्कर्स को मिनिमम वेज यानी न्यूनतम सैलरी मिलेगी. प्रवासी मजदूरों के लिए नई स्कीम्स लाई जा रही हैं. इसके अलावा सभी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रॉविडेंट फंड की सुविधा दी जाएगी. संगठित और असगंठित सेक्टर के सभी कर्मचारियों को ESI का कवरेज भी मिलेगा. इसके तहत महिलाओं को सभी तरह के कारोबारों में काम करने की इजाजत होगी, उन्हें नाइट शिफ्ट करने की भी मंजूरी मिलेगी.

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6. PF, ग्रेच्युटी बढ़ेगी 

इसके तहत Basic Pay बढ़ने से कर्मचारियों का PF ज्यादा कटेगा यानी आपका भविष्य पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा. पीएफ के साथ-साथ ग्रैच्युटी (Monthly Gratuity) में भी योगदान बढ़ जाएगा. यानी टेक होम सैलरी जरूर घटेगी लेकिन कर्मचारी को रिटायरमेंट पर ज्यादा रकम मिलेगी. असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी नया वेज कोड लागू होगा. सैलरी और बोनस से जुड़े नियम बदलेंगे और हर इंडस्ट्री और सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में समानता आएगी.

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