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RBI imposes penalty on 4 lenders including City Union Bank check if its your bank | RBI ने City Union Bank समेत 4 बैंकों पर लगाई पेनल्टी, कहीं इसमें आपका बैंक तो नहीं

नई दिल्ली: RBI ने City Union Bank, Tamilnad Mercantile Bank और दो अन्य कर्जदाताओं पर पेनल्टी लगाई है. इन बैंकों पर रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद ये पेनल्टी लगाई गई है. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) उन बैंकों पर कड़ी नजर रख रहा है जो रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बीते काफी समय से हमने देखा हैकि RBI ने ऐसे बैंकों पर भारी जुर्माना भी लगाया है.

City Union Bank पर 1 करोड़ की पेनल्टी

City Union Bank Limited पर रिजर्व बैंक ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, ये जुर्माना RBI के MSME सेक्टर की लेंडिंग को लेकर निर्देशों से जुड़े कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. साथ ही एजुकेशनल लोन और कृषि के लिए क्रेडिट फ्लो, एग्रीकल्चरल लोन में मार्जिन/सिक्योरिटी में छूट को लेकर भी नियमों की अनदेखी की गई है.

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Tamilnad Mercantile Bank पर 1 करोड़ की पेनल्टी

अपने दूसरे बयान में रिजर्व बैंक ने बताया है कि Tamilnad Mercantile Bank पर भी 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये जुर्माना बैंकों में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को लेकर रिजर्व बैंक कुछ प्रावधानों के नॉन-कंप्लायंस को लेकर लगाया गया है. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद के Nutan Nagarik Sahakari Bank पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक पर जुर्माना डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट, Know Your Customer (KYC) और फ्रॉड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को लेकर नॉन- कंप्लायंस पर लगाया गया है.

Daimler Financial Services पर भी जुर्माना

रिजर्व बैंक ने पुणे स्थित Daimler Financial Services India Private Limited पर 10 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है. बैंक पर ये पेनल्टी रिजर्व बैंक के
‘रिजर्व बैंक कमर्शियल पेपर निर्देशों-2017 और ‘नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी- सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016’ के नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है

ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा

रिजर्व बैंक ने अपनी इस कार्रवाई पर ये भी साफ किया है कि ये पेनल्टी बैंकों पर रेगुलेटरी कंप्लायंसेज में कमियों को देखते हुई लगाई गई है. इसका कस्टमर्स के साथ हुए किसी एग्रीमेंट या ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है. यानी इस कार्रवाई का कस्टमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

महाराष्ट्र के सहकारी बैंक पर भी हुई थी कार्रवाई

आपको बता दें कि इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के प्रियदर्शिनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर नियमों की अनदेखी के चलते एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया था कि इस सहकारी बैंक को सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क यानी SAF संबंधित कुछ निर्देश जारी किए थे जिसका पालन नहीं हुआ.

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