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Birth Certificate Amendments : पंजाब सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की दी बड़ी राहत, पढें पूरी खबर

Birth Certificate Amendments

पंजाब सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की दी बड़ी राहत, पढें पूरी खबर

December 23, 2020  Techno News- Birth Certificate Amendments Punjab Government.

पंजाब सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज ना होने से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। अब 15 साल से ज्यादा उम्र होने पर भी बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज हो सकेगा। पहले नवजात बच्चे के जन्म उपरांत कई बार उसका बिना नाम लिखवाए जन्म सर्टिफिकेट बनवा लेते थे लेकिन बाद में नाम दर्ज करवाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पढ़ता था। पंजाब सरकार ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं। नाम दर्ज करवाने के लिए अगले 5 साल तक का समय दिया गया है।

इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो विदेश जाने और वहां स्टडी करने आदि के लिए अप्लाई करने पर बर्थ सर्फिटिकेट में नाम दर्ज ना होने से परेशान होते थे।

बता दें कि पिछले दिनों पंजाब विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था। विधानसभा में बोलते हुए जालंधर केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजिंदर बेरी ने प्रस्ताव रखा था कि 15 साल से ज्यादा उम्र वालों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी नाम दर्ज करने की मंजूरी दी जाए।

इसके बाद इसे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को लिखा गया था। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब पंजाब सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं।

नए नियम से बड़ी संख्या में उन लोगों को फायदा पहुंचेगा जिनके नाम अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं दर्ज हैं। अगले 5 साल कोई भी व्यक्ति बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज करवा सकेगा। अभी तक नियमानुसार सिर्फ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम ही बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज करवाए जा सकते थे।

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